धनबाद नगर निगम ने बिना आवश्यक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए वार्ड संख्या-23 स्थित उत्सव रिसॉर्ट को सील कर दिया है। निगम प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल और लॉज संचालकों में भी हड़कंप मच गया है।
नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि शहर में कई रिसॉर्ट, धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल बिना आवश्यक अनुज्ञप्ति के संचालित किए जा रहे हैं। उत्सव रिसॉर्ट भी झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 तथा विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के तहत निर्धारित लाइसेंस प्राप्त किए बिना संचालित पाया गया।
नगर निगम द्वारा पूर्व में सार्वजनिक सूचना और नोटिस जारी कर संबंधित प्रतिष्ठान को आवश्यक दस्तावेज जमा कर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं किया गया। इसके बाद निगम ने नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए रिसॉर्ट के संचालन पर तत्काल रोक लगाते हुए परिसर को सील कर दिया।
नगर आयुक्त ने सभी विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज, हॉस्टल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करने और आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अनधिकृत रूप से संचालित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
