देवघर: राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र को गैर-धूम्रपान और तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के तहत 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक पूरे मेला क्षेत्र में धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के उपयोग, बिक्री एवं सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य श्रावणी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं, विशेषकर कांवरियों और स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उन्हें तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र में प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध COTPA के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जागरूकता अभियान के तहत मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर एंटी-टोबैको होर्डिंग्स, पोस्टर और संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं, दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे तंबाकू मुक्त श्रावणी मेला अभियान में सहयोग करें और स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभाएं।
