देवघर: राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देवघर प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी रवि कुमार ने 30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक बाबा बैद्यनाथ मंदिर और शिवगंगा क्षेत्र के आसपास के इलाके को ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित कर दिया है। इस अवधि में उक्त क्षेत्र में ड्रोन, पैरा ग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन के अनुसार श्रावणी मेले में देश-विदेश से लाखों कांवरिया बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलार्पण और पूजा-अर्चना करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच अनधिकृत ड्रोन या अन्य उड़ने वाले उपकरणों का संचालन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। इससे भीड़ प्रबंधन प्रभावित होने के साथ किसी भी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान नो फ्लाई जोन के आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों और ड्रोन संचालकों से आदेश का पालन करने तथा सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण श्रावणी मेला संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।
