झारखंड में JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
दरअसल, राज्य सरकार ने 18 अगस्त की रात कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद इन परीक्षाओं के जरिए चयनित और नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था। फैसले से प्रभावित अभ्यर्थियों ने अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से 11वीं-13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति से जुड़े अभ्यर्थियों को तत्काल राहत मिली है। अदालत ने राज्य सरकार और JPSC से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
